पुनर्वित्त आवेदन में शामिल ऋण उन लोगों को अग्रिम दिए गए हैं जिनकी आवासीय सम्पत्ति समय-समय पर यथा अधिसूचित सुनामी प्रभावित राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में क्षतिग्रस्त हो गई है ।
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भार एवं माप मानक अधिनियम, 1076 के प्रावधानों द्वारा शमिल वस् तुओं के मामले में मूल् याधार ऐसी वस् तुओं के लिए केन् द्रीय उत् पाद अधिनियम, 1944 के अंतर्गत यथा अधिसूचित, छूट का घटा कर वस् तुओं के पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल् य होगा।